मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

(१) इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 50 हजार से अधिकतम रु 2-00 करोड़ तक होगी।
(२) योजनान्तर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो।
(३) पात्रतानुसार ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष देय होगी।
(४) गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा।
(५) इस योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं होगी।
(६) उद्योग एवं सेवा सम्बंधित इकाई के लिये गारंटी , ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माईक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेस ) के माध्यम से दी जावेगी।
(७) आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का अशोधी (डिफाल्टर) नही हो।
(८) आवेदक किसान पुत्र/पुत्री हो , अर्थात जिनके माता पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो , तथा वह आयकरदाता नही हो।

लाभार्थी:

मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो , आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो न्यूनतम 5 वी उत्तीर्ण रु 10.00 लाख अधिकताम व 10.00 लाख से अधिक 10 वी उत्तीर्ण न्यूनतम / उच्च शिक्षा की अंकसूची (जन्मतिथि ) तथा प्रमाण पत्र हो, इस योजना का लाभ ले सकता है। प्राथमिकता :- 1) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सर्वे सूची में अंकित हितग्राही। 2) महिला / नि:शक्तजन। 3) उद्यमिता विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राही को प्राथमिकता दी जावेगी।

लाभ:

हितग्राही को मर्जिनमनी /अनुदान सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपये।

आवेदन कैसे करें

योजना का लाभ लेने के लिये जिले के किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर https://scwelfare.mponline.gov.in पर आवेदन कर करे।