राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

राष्ट्रीय उर्वरक और बायोगैस प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान करती है।

संयंत्रों के निर्माण के लिए सब्सिडी:-

पूरे राज्य में केंद्र सरकार 1 क्यूबिक मीटर से लेकर 4 क्यूबिक मीटर क्षमता तक के बायोगैस प्लांट पर सब्सिडी का भुगतान इस प्रकार करती है:-

  • स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत या रु. 7000/- प्रति पौधा।
  • 2 से 4 घन मीटर क्षमता वाले संयंत्रों के लिए स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत या रु. 11000/- प्रति पौधा।
  • शौचालय से जुड़े पौधे रु. अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए 1000/- का भुगतान किया जाता है।
  • बायोगैस संयंत्र डीजल इंजन चलाने के लिए अधिकतम राशि रु. प्लास्टिक रबर बैलून कंटेनर और बायोगैस परिवहन के लिए प्रति संयंत्र 5000/- सब्सिडी।

रिचार्ज ग्रांट :- 1 से 5 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले बायोगैस प्लांट के निर्माण में सभी हितग्राहियों को रु. 2500/- पूरक अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है।